सुकन्या समृद्धि योजना :-
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के उदेश्य से बनाई गई है। 14 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, यह योजना माता-पिता को अपनी बालिकाओं की भविष्य की शिक्षा और विवाह के खर्चों के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी व्यक्ति डाकघरों के माध्यम से या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और तीन निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिये एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाता खोलकर योजना का लाभ ले सकता है।
इस योजना के लिए बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए केवल एक खाते की अनुमति है। इस योजना का परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। 01.04.2024 से 30.06.2025 की अवधि के लिए, ब्याज दर 8.0% है।
जमा की गई मूल राशि, पूरी अवधि के दौरान अर्जित ब्याज और परिपक्वता लाभ कर-मुक्त हैं। मूल राशि धारा 80c के तहत 1,50,000 रुपये तक कटौती योग्य है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत लगभग 2.73 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग ₹1.19 लाख करोड़ जमा हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे :-
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रति वर्ष कमसे कम 250 रुपये निवेश के तौर पर जमा करने है; और अधिकतम निवेश 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है। इस योजना की पूर्णावधि 21 वर्ष है।
वर्तमान में, सुकन्या समृद्धि योजना में कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज दर यानी 8.0% है। जमा की गई मूल राशि, पूरी अवधि के दौरान अर्जित ब्याज और परिपक्वता लाभ धारा 80c के तहत किसि भी प्रकार से कर-मुक्त हैं।
बैंक खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो परिपक्वता के बाद भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाने पर निवेश का 50% तक समय से पहले निकलने की अनुमति है, भले ही उसकी शादी न हो रही हो।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक पात्रता :-
खाता किसी अभिभावक द्वारा बालिका के नाम से खोला जा सकता है, जिसकी आयु खाता खोलने की तिथि तक दस वर्ष के अंदर हो।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक खाताधारक का एक ही खाता होना अनिवार्य है।
इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है: बशर्ते कि यदि ऐसी बालिकाएं जन्म के पहले या दूसरे क्रम में या दोनों में से किसी एक में पैदा हुई हों
तो एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि अभिभावक द्वारा परिवार में जन्म के पहले दो क्रम में ऐसी एकाधिक बालिकाओं के जन्म के संबंध में जुड़वां/तीन संतानों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाए।
आगे यह भी प्रावधान है कि यदि परिवार में जन्म के पहले क्रम में दो या अधिक बालिकाएं जीवित हैं, तो उपरोक्त प्रावधान दूसरे क्रम की बालिका पर लागू नहीं होगा।
आवश्यक कागज़ात :-
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक माता-पिता या कानूनी अभिभावक की फोटो पहचान पत्र
आवेदक माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पता प्रमाण पत्र
अन्य केवाईसी प्रमाण जैसे पैन और वोटर आईडी।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फॉर्म।
यदि एक ही जन्म के क्रम में कई बच्चे पैदा होते हैं तो मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
बैंक या डाकघर द्वारा मांगे गए कोई अन्य दस्तावेज।
आजही योजनाकी जांच पड़ताल करके आवेदन कर सकते है।
2 thoughts on “सुकन्या समृद्धी योजना Sukanya Samruddhi Yojana”