प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 Pradhan Mantri Ujjval Yojana 2.0

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  :-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में किया था। भारत सरकार ने मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0’ (PMUY 2.0) की शुरुआत की।

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं खुदकी आय से गैस सिलिंडर खरीद नही सकती है उन महिलाओं तक भारत सरकार द्वारा मुफ्त में गैस सिलिंडर और स्टोव उपलब्ध कराया जाए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  :-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। 7 सितंबर 2019 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 8 करोड़वाँ एलपीजी कनेक्शन सौंपा।

योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज को 1 मई 2016 को 62% से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में भी मदद मिली है।

वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फायदे :-

14.2 किलोग्राम के सिलिंडर के लिए 1600 रुपये या 5 किलोग्राम के सिलिंडर के लिए 1150 रुपये। इसके अतिरिक्त, सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लाभार्थियों को उनके जमा मुक्त कनेक्शन के साथ पहली एलपीजी रिफिल और स्टोव दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 3,000 रुपये मिलेगी सब्सिडी :-

आवेदन करते समय जिस बैंक खाते को आपने अपने मोबाइल नम्बर से link किया होगा उसी link कराये हुए मोबाइल नम्बर से सिलिंडर बुकिंग पुस्तिका पर माह में 1 और वर्ष में 12 सिलिंडर बुकिंग के लिए आपको आपके बैंक खाते में 250 /- प्रति सिलिंडर के हिसाब से 12 महीनों की बुकिंग पर रुपये 3,000 सब्सिडी के तौर पर Transfer कर दिए जाएंगे ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए क्या है आवश्यक पात्रता :-

गरीब परिवार से संबंधित वयस्क महिला और उसके घर में एलपीजी कनेक्शन न होने पर भी वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत पात्र होगी। जिस भी महिलाओं को लाभ मिलने वाला हो वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:

एसईसीसी 2011 सूची के अनुसार पात्र SC/ST परिवारों से संबंधित हो, प्रधानमंत्री आवास योजना , अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, नदी के द्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे)

यदि वह उपरोक्त 2 श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह 14-बिंदु घोषणा प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है

नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं :-
आधार कार्ड ।
राशन कार्ड ।
स्थानीय पता प्रमाण ।
पासपोर्ट आकार की तस्वीर ।
बैंक खाता ।
मोबाइल नम्बर ।
आज ही सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से online या offline आवेदन पत्र भर सकते है ।

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